ई-वे बिल को एक फरवरी से लागू करने की मंजूरी
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Content Teamवस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल व्यवस्था को वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) परिषद ने लागू करने की मंजूरी दे दी है. वहीं ई-वे बिल व्यवस्था 15 जनवरी से उपलब्ध होगा लेकिन स्वैच्छिक आधार पर एक फरवरी से दोनों अंतर्राज्यीय और राज्यान्तरिक ई-वे बिल को लागू कर सकते हैं. एक जून से ई-वे बिल की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जायेगा. जीएसटी परिषद की 22वीं बैठक में इसका निर्णय लिया गया है।